रिपोर्ट: सारिका वर्मा एडवोकेट
पंच👊नामा ब्यूरो
हरिद्वार: एक तलाकशुदा महिला से दुष्कर्म के आरोप में दो सगे भाइयों समेत छह आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि पीड़िता की नाबालिग बेटी को जलाकर मारने का प्रयास किया गया और उसका घर भी हड़प लिया गया। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण वोरा ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोतवाली प्रभारी रानीपुर को दिए हैं।
रानीपुर थाना कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण वोरा की अदालत में अपनी अधिवक्ता सारिका वर्मा के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें बताया कि उसका अपने पति से तलाक हो चुका है। आरोप है कि विष्णु लोक कॉलोनी के रहने वाले मनीष व मोहित ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बेटियों को भी जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी मासूम बेटी को जलाकर मारने की कोशिश की करते हुए मकान भी हड़प लिया। इस संबंध में पीड़िता ने कोतवाली रानीपुर में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं क़िया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाने पर विजय मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए मनीष व मोहित पुत्रगण स्वर्गीय विजेंद्र पाल, सोनी पत्नी सूरज, सुशीला पत्नी स्वर्गीय विजेंदर, सूरज पुत्र जगत सिंह निवासीगण विष्णु लोक कॉलोनी रानीपुर हरिद्वार व अब्दुल रहमान पुत्र ना मालूम निवासी विष्णुलोक कॉलोनी के विरुद्ध कोतवाली प्रभारी रानीपुर को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।