शादी से इनकार करने पर बेटी की हत्या करने वाली मां को उम्रकैद..
जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया..

पंच👊नामा-ब्यूरो
एडवोकेट दिनेश वर्मा, हरिद्वार: बेटी की हत्या करने वाली कलयुगी माँ को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह माँ की मर्जी से शादी नही करना चाहती थी, इतनी सी बात पर माँ ने बेटी की बेहरमी से गला दबाकर हत्या कर दी थी।

साथ ही हत्या को छिपाने का प्रयास भी किया गया था। उपनिरीक्षक की तहरीर पर हत्यारन माँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और आरोपी माँ को जेल भेज दिया गया। अब हरिद्वार जिला एवं सत्र जज ने आरोपी माँ को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया पुत्री की हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र जज संजीव कुमार ने आरोपी मां को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि दो मार्च 2017 की रात भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव में एक अविवाहित लड़की की हत्या कर दी गई थी।

कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक ठाकुर सिंह रावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। तो परिजन मृतका के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। मृतका की माता व परिजनों की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। जिसपर पुलिस ने मृतका लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका का गला घोंटने, दाहिनी हथेली पर जलने व फटने के निशान मिले थे। दारोगा ठाकुर सिंह रावत ने मृतका की मां सय्यारा पत्नी रब्बान निवासी ग्राम सरठेड़ी शाहजहांपुर थाना भगवानपुर के खिलाफ हत्या, षडयंत्र रचना, साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था।

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी महिला अपनी मृतका पुत्री का निकाह कराना चाहती थी। लेकिन मृतका वहां पर निकाह करने से मना कर रही थी। जिसपर आरोपी महिला ने अपनी पुत्री की हत्या को अंजाम दिया था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सय्यारा को दोषी पाया है।