
पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: जिला बार संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह विर्क की हत्या में एडीजे कोर्ट ने उनकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गुरुवार को कोर्ट ने विर्क की पत्नी को दोषी ठहराते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। शुक्रवार को आरोपी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

हरिद्वार में ज्वालापुर क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके में रहने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व जिला बार संघ हरिद्वार के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह विर्क की 11 अप्रैल 2015 की रात उनकी पत्नी ने क्रिकेट के विकेट से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड का पता 12 अप्रैल की सुबह चला था इस मामले का चंद घंटों में खुलासा करते हुए अधिवक्ता की पत्नी रिसपाल कौर के साथ उसकी भाभी सोनी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।

अधिवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह विर्क की हत्या जिस रात हुई थी उस दिन वह अपने बेटे के साथ मेरठ से वापस लौटे थे। उनकी पत्नी पहले ही हत्या का बना चुकी थी। रात करीब 11:30 बजे घर पहुंचने पर रिसपाल ने अपने पति को और शराब पिलाई। सुरेंद्र के बेहोश हो जाने के बाद उसने घर में रखें विकेट से पीट-पीटकर सुरेंद्र की हत्या कर दी थी और भाभी के साथ दूसरे कमरे में जाकर ऐसे सो गई। जैसे उसे इस घटना का पता ही नहीं सुबह आरोपी पत्नी की सूचना पर ही कोतवाली ज्वालापुर पुलिस मौके पर पहुंची थी लेकिन पत्नी का यह ड्रामा कुछ घंटे भी नहीं चल पाया और पुलिस ने हत्या के आरोप में ननद और भाभी को गिरफ्तार कर घटना का पटाक्षेप कर दिया था।

गुरुवार शाम अपर जिला जज रितेश श्रीवास्तव ने पत्नी रिचपाल कौर को दोषी करार दे दिया था जबकि उसकी भाभी सोनी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था। इस मामले में शुक्रवार दोपहर बाद सुरक्षित रखे गए फैसले को सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी पत्नी को 50 हजार के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।