यति नरसिंहानंद को नहीं मिली बेल, अभी और रहना पड़ेगा जेल..
महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार..
पंच 👊 नामा
दिनेश वर्मा एडवोकेट: हरिद्वार:- महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में जेल भेजे गए स्वामी यति नरसिंहानंद की जमानत याचिका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने निरस्त कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी रिंकू वर्मा ने पैरवी की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सीजेएम मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने जमानत नामंजूर कर दी। यति नरसिंहानंद को अभी कुछ और दिन जेल में ही रहना पड़ेगा।
जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ़ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह कर रहे स्वामी यति नरसिंहानंद को पुलिस ने 3 दिन पहले सर्वानंद घाट से गिरफ्तार किया था। हालांकि यति नरसिंहानंद कथित धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने और सत्याग्रह के दौरान बीबीसी टीम को बंधक बनाकर बैठाने और धमकी देने के मुकदमों में भी आरोपी हैं। जिला कारागार रोशनाबाद में यति नरसिंहानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को एक ही बैरक में रखा गया है। बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में यदि नरसिंहानंद की जमानत अर्जी पेश हुई। यती नरसिंहानंद के अधिवक्ताओं ने उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने की दलील पेश की। दूसरी तरफ अभियोजन अधिकारी रिंकू वर्मा ने अपने तर्क देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने यति नरसिंहानंद की जमानत खारिज कर दी है।