
पंच👊नामा-ब्यूरो
कोटद्वार: अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपित पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने रिसॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भाष्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता को भादंवि की धारा 302 के तहत दोषी माना है। अब अदालत में सजा पर बहस जारी है। जल्द ही सजा का एलान किया जाएगा।
बुधवार सुबह से ही अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। किसी भी संभावित हंगामे को देखते हुए कोर्ट तक जाने वाले सभी मार्गों को पुलिस बल द्वारा बंद कर दिया गया था। यहां तक कि मीडिया प्रतिनिधियों को भी कोर्ट गेट से करीब दो सौ मीटर पहले ही रोक दिया गया।
परिजनों ने मांगा मृत्युदंड…..
फैसले के बाद अंकिता भंडारी के परिजन अदालत से बाहर आए और मीडिया से बातचीत में दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। अंकिता के पिता ने कहा, “हमें न्यायपालिका पर भरोसा था और आज का फैसला उस पर मुहर है। अब बस इन्हें ऐसी सजा मिले जो समाज के लिए उदाहरण बने।”इलाके में भारी पुलिस बल तैनात…..
अदालत परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र में आरएएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस की तैनाती की गई थी। आम नागरिकों को भी कोर्ट के आसपास नहीं जाने दिया गया। आसपास के दुकानों को आंशिक रूप से बंद रखा गया।घटना की पृष्ठभूमि……
गौरतलब है कि सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी, जो वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी। कुछ दिन बाद उसका शव चीला नहर से बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि रिसॉर्ट मालिक और उसके सहयोगियों ने विवाद के बाद अंकिता को नहर में धक्का देकर मार डाला था। मामला सामने आने के बाद राज्यभर में आक्रोश फैल गया था और सरकार को SIT गठित करनी पड़ी थी। अब सभी की निगाहें अदालत के अगले आदेश पर टिकी हैं कि इन दोषियों को कितनी सजा सुनाई जाती है।