10.50 लाख रुपये के चेक मामले में आरोपी महिला को कोर्ट ने किया दोषमुक्त..
आरोपी बनाई गई महिला को वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान अहमद की पैरवी से मिला न्याय..

पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: 10 लाख 50 हजार रुपये उधार लेकर वापस नहीं करने के आरोप में दर्ज कराए गए परिवार में कोर्ट ने आरोपी महिला को दोषमुक्त कर दिया।

आरोपी महिला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान अहमद खान ने पैरवी करते हुए कोर्ट में अहम साक्ष्य रखे। जिनसे यह साबित हो गया कि महिला ने कोई रकम उधार नहीं दी थी, बल्कि कमेटी डालने पर गारंटी के तौर पर चेक दिए गए थे। कोर्ट ने महिला को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया है।

बबीता पत्नी राजेश शर्मा निवासी भीमगोड़ा ने अपने अधिवक्ता पुनीत कंसल के माध्यम से 11 अक्टूबर 2019 को पड़ोस में रहने वाली पूनम सोनी पत्नी टुनटुन सोनी के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में एक परिवाद दर्ज कराया था।

जिसमें उन्होंने बताया था कि साल 2014 में पूनम ने उससे 10 लाख 50 हजार रुपये उधार लिए थे। जिसकी एवज में चेक दिया गया था। आरोप था कि चेक को उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरिद्वार में लगाया तो कैश नहीं हुआ। बबीता ने कोर्ट से दोगुनी रकम दिलाने की गुहार लगाई थी।

पूनम सोनी की ओर से उनके अधिवक्ता सलमान अहमद ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए दलील दी कि उनकी मुवक्किल ने बबीत के यहां कमेटी डाली थी। इसलिए गारंटी के तौर पर उन्होंने तीन चेक पर हस्ताक्षर करे उन्हें दिए थे। लेकिन चेक का दुरुपयोग कर तीन मुकदमे दर्ज किए।


वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान अहमद ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अंजू ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पूनम सोनी को दोषमुक्त कर दिया। चूंकि वह पूर्व में जमानत पर थी, इसलिए बंध पत्र और जमानतनामों को भी निरस्त कर दिया गया है।