हरिद्वार

मंदिर-मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने की कवायद शुरू, कोर्ट से लेनी होंगी परमिशन..

थाने-कोतवालियों में मीटिंग लेकर नियमों की जानकारी दे रही पुलिस..

पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए धर्मस्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने की कवायद शुरू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद ही धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने को कहा गया है। इसके लिए सभी थाने-कोतवालियों में मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारे के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों की मीटिंग लेकर नियमों की जानकारी दी जा रही है।
बुधवार को पथरी थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने इस संबंध में ग्रामीणों व धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग लेते हुए धार्मिक स्थलों पर अत्यधिक ध्वनि तीव्रता वाले लाउडस्पीकर को तत्काल हटाने की अपील की। थाने में हुई बैठक में गांव धनपुरा, घिससुपुरा, पदार्था, अलावलपुर एक्कड़ कलां, फेरुपुर, शाहपुर बादशाहपुर, अम्बूवाला, बहादरपुर जट, झाबरी, चांदपुर, कटारपुर आदि गांव के मौअजिज लोगों व धर्मगुरुओं के साथ थाना परिसर में बैठक का आयोजन किया गया । साथ ही, धर्मगुरुओं से भी इस संबंध में बातचीत कर आपसी सहमति से परिसर के अंदर तक ही आवाज करने वाले लाउडस्पीकर लगाए जाने की अनुमति लेने के बाद लाउडस्पीकर लगाने की बात कही। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जिले में सभी जगह धार्मिक स्थलों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर और सत्संग भवनों से लाउडस्पीकर हटाने के आदेश जारी हो चुके हैं। सभी अपने धार्मिक स्थलों से खुद ही लाउडस्पीकर हटा लें। चौकी प्रभारी चरण सिंह चौहान ने कहा कि सभी धार्मिक गुरुओं से अपील करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर में भजन, आजान आदि के लिए अनुमति अवश्य लें। इस दौरान डॉक्टर नूर अली, इरशाद अली, लोकेश कश्यप, रामपाल, सलीम अहमद, मोहम्मद शाकिर, राकेश, अमित, विनय सैनी, स्याम सिंह, जिवेंद्र तोमर, फारूक, हारून, मास्टर इरशाद, खालिद आदि उपस्थित रहे।
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साउंड लेवल मीटर रखना अनिवार्य….
नियमों का पालन करने के लिए धार्मिक संस्थाओं को एक शपथ पत्र भी एसडीएम को देना होगा। साथ ही ध्वनि सीमा के नियमों का पालन करने के लिए सभी संस्थानों को एक साउंड लेवल मीटर रखना अनिवार्य होगा। इस संबंध में बुधवार को एसडीएम पूरन सिंह राणा ने तहसील में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आदेशित किया कि यदि किसी भी धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति या निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक मात्रा में लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं तो उन पर नियमानुसार पेनल्टी लगाए जाने की कार्रवाई की जाए। एसडीएम ने बताया कि रात 10 बजे से लेकर प्रात: छह बजे तक सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। सुबह बजाने के लिए भी अनुमति लेनी होगी।
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ये हैं निर्धारित ध्वनि सीमा…
सुबह छह से रात दस बजे तक के बीच न्यायालय, मेडिकल कॉलेज आदि शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, स्थानीय विकास प्राधिकरण, अधिसूचित आवासीय क्षेत्र 55 डेसिबल, वाणिज्य क्षेत्र में 65 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल निर्धारित ध्वनि सीमा में ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमित होगी।
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इस तरह लगेगा जुर्माना….
धार्मिक उत्सवों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने पर प्रथम बार में 5000, दूसरी बार में 10,000 और तीसरी बार में 15000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। होटल, भोजनालय बैंक्वेट हॉल आदि में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में ध्वनि करने पर प्रथम बार में 10000 दूसरी बार में 15000 और तीसरी बार में 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

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