अपराधहरिद्वार

“अब अपराधियों के लिए हरिद्वार में ‘नो एंट्री’, हिस्ट्रीशीटर को 6 माह के लिए किया जिला बदर..

SSP नवनीत सिंह भुल्लर के “ऑपरेशन प्रहार” से अपराधियों में खौफ, गुंडा एक्ट में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी..

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पंच👊नामा
रूड़की: हरिद्वार पुलिस का “ऑपरेशन प्रहार” अब आदतन अपराधियों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक और हिस्ट्रीशीटर को जिले की सीमा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं साफ संदेश दिया गया है कि अपराध की राह छोड़ो, वरना जेल और जिला बदरी तय है।एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर जनपद भर में अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों और गुंडा तत्वों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुण्डा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पुलिस आदतन अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस का फोकस ऐसे तत्वों पर है जो क्षेत्र की शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।प्रभारी निरीक्षक भगवान सिंह मेहर के नेतृत्व में कोतवाली मंगलौर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए आदतन अपराधी ललित कुमार पुत्र वेदराम उर्फ वेदपाल निवासी लाठरदेवा हुण थाना झबरेड़ा को चिन्हित किया। सत्यापन और आपराधिक गतिविधियों की समीक्षा के बाद आरोपी के खिलाफ गुण्डा एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को भेजी गई।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा आरोपी ललित कुमार को छह माह के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश जारी किए गए। आदेश के अनुपालन में मंगलौर पुलिस ने आरोपी को जनपद मुजफ्फरनगर सीमा में छोड़ते हुए सख्त चेतावनी दी कि यदि वह छह माह की अवधि के दौरान हरिद्वार जनपद में दिखाई दिया तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।पुलिस अधिकारियों के अनुसार गुंडा अधिनियम के तहत जारी जिला निष्कासन आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित आरोपी के खिलाफ धारा-10 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें छह माह से लेकर तीन वर्ष तक के कठोर कारावास का प्रावधान है। हरिद्वार पुलिस का कहना है कि “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत ऑपरेशन प्रहार आगे भी लगातार जारी रहेगा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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