कलियर की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत ख़ारिज..
पंच👊नामा-हरिद्वार: कलियर थाना क्षेत्र में किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपित की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पॉक्सो /अपर सत्र न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 22 नवम्बर 2021 को कलियर थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी लापता हो गई थी। काफी तलाश करने के बाद भी न मिलने पर किशोरी के परिवार वालों ने आरोपित नाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोपित पर किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। घटना के एक सप्ताह के बाद कलियर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को बरामद किया था। किशोरी ने अपने बयानों में आरोपित पर दुष्कर्म किए जाने का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपित नाजिम पुत्र दिलावर निवासी ग्राम किशन पुर थाना कनखल का चालान कर उसे जेल भिजवा दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपित नाजिम की जमानत याचिका खारिज कर दी है।