फर्जी डीएम बनकर ठगी करने वाले निहार को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत..

पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार: उधमसिंहनगर का डीएम बनकर नौकरी दिलाने और धोखाधड़ी से मकान हड़पने के मामले में आरोपी निहार कर्णवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मामले में आरोपी ने चेतना अरोड़ा नामक महिला और उसके परिवार को झांसे में लेकर लाखों रुपये की ठगी की थी।खन्ना नगर, हरिद्वार निवासी चेतना अरोड़ा ने ज्वालापुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि निहार कर्णवाल, पुत्र राजेंद्र, निवासी खन्ना नगर, हरिद्वार, ने खुद को उधम सिंह नगर का जिलाधिकारी बताते हुए सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। निहार ने पीड़िता के भाई के मकान का फर्जी दानपत्र तैयार कर धोखाधड़ी से उसे बेच दिया।
इतना ही नहीं, आरोपी ने बाद में एसडीएम पद पर नियुक्ति दिलाने की बात कहकर 70 लाख रुपये की मांग की। चेतना और उसके परिवार ने किसी तरह पैसों की व्यवस्था कर आश्वासन दिया। आरोपी ने फर्जी चेक भी दिए और पैसे मांगने पर खुलेआम धमकी दी।
मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर निहार को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से अधिवक्ता दिनेश वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की थी।
अधिवक्ता वर्मा ने जानकारी दी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल को निहार की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट के इस आदेश के बाद आरोपी को जेल से रिहा किया जाएगा।