
पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार; प्लॉट बेचने के नाम पर 10 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में भगवानपुर क्षेत्र के पांच लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर सिडकुल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
आरोप है कि जमीन का सौदा तय कर पीड़ित से 10 लाख रुपये एडवांस ले लिए गए, लेकिन बाद में न तो जमीन का बैनामा कराया गया और न ही रकम वापस की गई। विरोध करने पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, बढ़ेड़ी राजपूतान निवासी ठेकेदार शाहवेज ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि राशिद निवासी बंदरजोड़ (थाना बुग्गावाला), मोहतसिम निवासी रीठामंडी, लक्खीबाग (देहरादून), शमीम आलम निवासी मन्हरजोड़ (थाना बुग्गावाला), सम्राट शर्मा निवासी हल्लूमाजरा (भगवानपुर) तथा हुकम सिंह निवासी हल्लूमाजरा ने ग्राम डालुवाला मजबता स्थित जमीन का सौदा कराने का भरोसा दिलाया था।
शिकायत के मुताबिक, सितंबर 2025 में करीब 70.10 लाख रुपये में जमीन का सौदा तय हुआ। इस दौरान आरोपियों ने एडवांस के रूप में 10 लाख रुपये लिए। इनमें 8.50 लाख रुपये और 50 हजार रुपये आरटीजीएस के माध्यम से सम्राट शर्मा के बैंक खाते में ट्रांसफर कराए गए, जबकि एक लाख रुपये नकद दिए गए। पीड़ित का कहना है कि 25 अक्तूबर 2025 को हुकम सिंह के हस्ताक्षर वाला इकरारनामा भी उन्हें सौंपा गया था, जिससे उन्हें भरोसा हो गया कि बैनामा तय समय पर हो जाएगा।
आरोप है कि तय समय आने पर आरोपित जमीन का बैनामा कराने से मुकर गए। जब शाहवेज ने अपनी रकम वापस मांगी तो हुकम सिंह समेत अन्य आरोपितों ने उनके साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।
सिडकुल थाना प्रभारी अजय शाह ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राशिद, मोहतसिम, शमीम आलम, सम्राट शर्मा और हुकम सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



