
पंच👊नामा
हरिद्वार: रुड़की कोतवाली क्षेत्र में साल 2022 में छह वर्षीय बालिका का अपहरण व दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त और उसका सहयोग करने वाले चार अभियुक्तों को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, अपर सत्र न्यायाधीश रुड़की रमेश सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संयुक्त रूप से 15 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पांचों दोस्त कलियर, सहारनपुर व मुजफ्फरनगर के निवासी हैं।
शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी और विवेक कुश ने बताया कि एक महिला अपनी छह वर्षीय बालिका के साथ मांग-मांग कर गुजारा कर रही थी। 24 जून 2022 की शाम, महिला अपनी बालिका के साथ कलियर से रुड़की जा रही थी। तभी महक सिंह उर्फ सोनू निवासी ग्राम इमलीखेड़ा कलियर ने 100 रुपये दिए और महिला व बालिका को अपने चार साथियों के साथ गाड़ी में बैठाकर रुड़की की तरफ ले गया।
वहां महक सिंह ने बालिका के साथ गन्ने के खेत में दुष्कर्म किया। इसके बाद सभी आरोपित मेन रोड पर महिला और उसकी बालिका को गाड़ी से उतारकर भाग गए। अगले दिन महिला ने आरोपितों महक सिंह उर्फ सोनू व उसके साथियों राजीव उर्फ विक्की व सुबोध कुमार निवासीगण ग्राम बहलना थाना भोपा मुजफ्फरनगर
और सोनू तेजियान व जगदीश निवासीगण ग्राम साल्हापुर थाना देवबंद जिला सहारनपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उस समय पीड़ित बालिका का सरकारी अस्पताल रुड़की में इलाज चल रहा था। पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने मौखिक और लिखित साक्ष्य पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी पांचों आरोपितों को दोषी पाया। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए संयुक्त रूप से 15 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।



