हरिद्वार

“मंदिर में बालिका से छेड़छाड़ के अभियुक्त पुजारी को कोर्ट ने सुनाई पांच साल कैद की सजा..

हरिद्वार में साल 2023 में सामने आई थी घटना, कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया..

खबर को सुनें

पंच👊नामा-ब्यूरो
हरिद्वार; शहर कोतवाली क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया।शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि मामला 14 जून 2023 का है। शाम करीब सात बजे एक महिला घरेलू सामान खरीदने के लिए घर से बाहर गई थी। इस दौरान उसकी 10 वर्षीय बेटी मोहल्ले में स्थित मंदिर में चली गई। आरोप के अनुसार, जब महिला रात करीब 10 बजे घर लौटी तो बच्ची ने उसे बताया कि मंदिर में मौजूद पुजारी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बच्ची डर और घबराहट के कारण वहां से भागकर घर आ गई थी।अगले दिन पीड़िता की मां ने आरोपी प्रेमप्रकाश शर्मा निवासी हनुमान वाटिका, सर्वानंद पुल, लालजीवाला, कोतवाली नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि घटना के अगले ही दिन आरोपी, उसके पुत्र और परिचितों ने महिला व उसके रिश्तेदार के साथ मारपीट, गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी भी दी।मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में वादी पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और पांच साल की कैद के साथ पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

Advt.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advt.
Back to top button
error: Content is protected !!