
पंच👊नामा-ब्यूरो
देहरादून: पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर दिए थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने गुण्डा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी अनुज को जिला बदर किया हैं। कार्रवाई के बाद आरोपी को 06 माह तक देहरादून जनपद की सीमा से बाहर रखने का आदेश दिया गया है।देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने गुण्डा अधिनियम के तहत एक आदतन अपराधी को जिला बदर कर दिया गया है। आरोपी अनुज पुत्र गोपाल, निवासी शीतला विहार अजबपुर, जो पहले भी चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं में लिप्त था, को 6 महीने के लिए देहरादून जिले से बाहर भेजा गया है। इस कार्रवाई को एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत अंजाम दिया गया है।
पुलिस ने अनुज के खिलाफ धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की। जिला मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए आरोपी अनुज को 6 महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया। प्राप्त आदेश के अनुसार, अनुज को देहरादून जिले की सीमा आशारोड़ी से बाहर जनपद सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में छोड़ा गया। साथ ही उसे यह स्पष्ट हिदायत दी गई कि वह 6 महीने तक देहरादून जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा।
यदि उसने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ गुण्डा अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही सहारनपुर पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास और जिला बदर किए जाने के विषय में सूचित किया गया है ताकि वहां की पुलिस भी उसकी गतिविधियों पर नजर रख सके। आरोपी अनुज पर विभिन्न आपराधिक मामलों में आरोप हैं, जिनमें चोरी और शस्त्र अधिनियम की धाराएं शामिल हैं।