हरिद्वार

“हुक्का बार वालों की खैर नहीं.! गंगनहर पुलिस ने होटल-ढाबे और कैफे खंगाले, बिना लाइसेंस हुक्का पिलाने वाले पर 10 हजार का चालान..

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पंच👊नामा
रुड़की; होटल, ढाबों और कैफे की आड़ में चलने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गंगनहर पुलिस ने मंगलवार को एक्शन मोड में नजर आई। पुलिस टीमों ने क्षेत्र के होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैफे और हुक्का बार में ताबड़तोड़ चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाया। अचानक हुई कार्रवाई से संचालकों में हड़कंप मचा रहा। जांच के दौरान बिना लाइसेंस हुक्का पिलाने की अनियमितता मिलने पर एक हुक्का बार संचालक का पुलिस अधिनियम के तहत 10 हजार रुपये का चालान किया गया।एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर जनपद में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग व सत्यापन अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गंगनहर क्षेत्र में होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, कैफे और हुक्का बार को पुलिस की निगरानी में लेते हुए औचक चेकिंग की गई।एसपी देहात अभय सिंह के निर्देशन में पुलिस टीमों ने प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के रिकॉर्ड और पहचान पत्रों की जांच की। पुलिस ने संचालकों को निर्देश दिए कि बाहरी कर्मचारियों को बिना पुलिस सत्यापन के काम पर न रखा जाए। होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की वैध आईडी का रिकॉर्ड रखना और बिना एंट्री किसी व्यक्ति को कमरा न देने की भी सख्त हिदायत दी गई।इंस्पेक्टर गंगनहर मणिभूषण श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता भी जांची। सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर सीसीटीवी कैमरे चालू रखने व सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने संचालकों को चेताया कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा कंट्रोल रूम को दी जाए। अभियान के दौरान बिना वैध लाइसेंस हुक्का संचालित किए जाने की अनियमितता मिलने पर फहीम कुरैशी पुत्र तस्लीम कुरैशी, निवासी रामपुर चुंगी के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत 10,000 रुपये का चालान किया गया।पुलिस ने अन्य होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और कैफे संचालकों को भी स्पष्ट कर दिया कि नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना लाइसेंस हुक्का बार का संचालन करने, कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन न कराने, बिना वैध आईडी ग्राहकों को ठहराने अथवा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना छिपाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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