
पंच 👊 नामा विधि डेस्क
रुड़की: सौतेली बेटी से दुष्कर्म कर पवित्र रिश्ते की गरिमा को तार-तार करने पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आठ अगस्त 2018 को क्षेत्र की एक युवती ने झबरेड़ा पुलिस से शिकायत कर बताया था कि उसके सौतेले पिता ने डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सौतेले पिता को गिरफ्तार किया था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।
शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश के अनुसार कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सौतेले पिता रविंद्र को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।