“उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला पर एक साल की रोक..
तंबाकू और निकोटिन वाले उत्पादों की बिक्री, भंडारण और निर्माण पर प्रतिबंध..

पंच👊नामा-ब्यूरो
देहरादून: उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से अगले एक साल तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार, प्रदेश में तंबाकू और निकोटिन वाले गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री नहीं की जा सकेगी। यह फैसला लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
पूरे प्रदेश में लागू होगा प्रतिबंध…..
खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश के तहत प्रतिबंध पूरे उत्तराखंड में लागू होगा। बाजार में किसी भी नाम से बिकने वाले तंबाकू और निकोटिन युक्त ऐसे खाद्य उत्पादों पर रोक रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव, सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को भी आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि प्रदेश में प्रतिबंध का पालन कराया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।



