उत्तराखंड

संगठन ने मस्जिद को अवैध बताकर की गिराने की मांग, प्रशासन ने स्पष्ट की स्थिति, पुलिस ने दी चेतावनी..

अभिलेखों में चार लोगों के नाम रजिस्टर्ड भूमि पर पाई गई मस्जिद, पुलिस अधीक्षक बोले, कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं..

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उत्तरा👊खंड-ब्यूरो
एक हिंदूवादी संगठन की ओर से उत्तरकाशी सिटी में बन रही मस्जिद को अवैध बताकर गिराने की मांग पर स्थिति स्पष्ट की है। प्रशासन ने साफ किया है कि मस्जिद अवैध भूमि पर नहीं है, बल्कि जमीन चार लोगों के नाम रजिस्टर्ड है। वहीं, पुलिस अधीक्षक ने भी साफ तौर पर कहा कि कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।

फाइल फोटो

संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने दो दिन पहले उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट मेहरबान सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपते हुए मस्जिद की इमारत को अवैध भूमि पर बताते हुए इसे गिराने की मांग की थी। ज्ञापन में यह भी कहा गया था कि यह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी। संगठन के सदस्यों ने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

फाइल फोटो

उत्तरकाशी के डीएम बिष्ट ने कहा कि मस्जिद से संबंधित जमीन के कागजात की जांच के लिए उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) भटवारी के अधीन एक समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद कानून के अनुसार जरूरी कार्रवाई की जाएगी। समिति मस्जिद सहित उन स्थानों के भूमि अभिलेखों की जांच करेगी, जिनका उल्लेख संगठनों की ओर से दिए गए ज्ञापन में किया गया है।

फाइल फोटो

पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमित श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि कुछ संगठनों की ओर से एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यह एक अवैध मस्जिद है। अब जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह भूमि अवैध नहीं है। यह चार लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड है। कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देंगे।

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